मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख़्त गाइडलाइन बनाने के निर्देश

 


4 मई से अगले 15 दिनों तक प्रदेश में लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां*

 नई गाइडलाइन में निम्न संशोधन होगा :-

1. वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दूध सब्जी की दुकानों को छोड़कर सबकुछ बंद !

2. मंडिया पुर्ण रूप से बन्द

3. पेट्रोल पंप सप्ताह में सिर्फ 2 दिन खुलेंगे वो भी सुबह 6 से 8 बजे तक !

4. एक जिले से दूसरे जिले में निजी परिवहन के साथ अब निजी बसे भी बंद ! 

5. रोडवेज बसे  बंद होगी या नही यह निर्णय CM करेंगे !

6. राशन की दुकानें सिर्फ गली मोहल्ले और कॉलोनियों में ही खुलेगी मुख्य बाजार में नही !

7. रेस्टोरेंट से अब होम डिलीवरी पर भी पाबंदी होगी !

8. आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय जो अभी 50%  स्टॉफ के साथ खुलते थे अब 15%  स्टॉफ के साथ ही खुलेंगे ! 

9. निजी कार्यालय पूर्णरूप से बन्द ही रहेंगे !

10. अब शराब की दुकानें भी पूर्णरूप से बन्द रहेगी !

11. मेडिकल एमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति बहार घूमता मिले तो 1000 की जगह अब 10000 का चालान और 15 दिन के लिए वाहन सीज !  

12. बिना मास्क पाए जाने पर 500 की जगह 5000 का चालान ! 

13. विवाह समारोह में अब सिर्फ 21 व्यक्ति ही अनुमत अन्यथा 50000 का चालान

14. बैंको, फाइनान्स कंपनी, बीमा कंपनी में 30% स्टाफ के साथ 2 बजे तक कार्य !

गाइडलाइन के बाकी बिन्दु पूर्व की भांति यथावत रहेंगे !

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