मध्यप्रदेश के अन्य राज्यों में फँसे नागरिकों की वापसी हेतु ई- पास की प्रक्रिया को शासन ने किया सहज

अब हॉटस्पॉट ज़िलो से भी आ सकेंगे नागरिक


केवल एक बार आगमन की होगी अनुमति


14 दिन तक रखा जाएगा संस्थागत क्वॉरंटीन में
अनूपपुर / मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बाहर अन्य ज़िलों में फँसे हुए नागरिकों की वापसी हेतु प्रक्रिया को सहज करने के निर्देश दिए हैं। अब मध्यप्रदेश के निवासी किन्तु अन्य राज्यों में हॉटस्पॉट ज़िलों में रूके हुए हैं, उन्हें भी ई- पास जारी किए जा सकेंगे। पूर्व में तत्संबंध में जारी आदेश अनुसार अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से प्रदेश के अन्य जिलों में आने की अनुमति नहीं थी, किन्तु अब इस व्यवस्था को शिथिल करते हुए यह निर्देश दिये गए हैं कि मध्यप्रदेश के निवासी जी अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान में फसे हुए हैं, वे मेप आईटी पोर्टल पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकेंगे तथा ऐसे ई-पास केवल एक बार अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में आने के लिए जारी किये जा सकेंगे अर्थात इस व्यवस्था का उपयोग बार-बार आवागमन में नहीं किया जा सकेगा।इसके साथ ही मध्यप्रदेश के कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट ज़िले इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खण्डवा एवं खरगोन जिलो से अन्य जिलों के लिए मेडिकल एमेरजेंसी मृत्यु अथवा विवाह कार्यक्रम के अतिरिक्त ई पास जारी नहीं किये जा रहे थे। इसमें भी शिथिलता प्रदान करते हुए अब इन जिलों से भी अन्य जिलों की भाँति कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर अन्य जिले में यात्रा की अनुमति होगी किन्तु यह अनुमति मात्र एक बार ही दी जा सकगी जिससे इसका दुरूपयोग न किया जाये।  शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिले में आने वाले हर नागरिक का चिकित्सीय परीक्षण किया जाय। चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के उपरांत कोरोना संक्रमण हेतु संदिग्ध पाए जाने पर अनिवार्यतः 14 दिवस के लिए संस्थागत क्वॉरंटीन एवं सामान्य पाये जाने पर 14 दिवस का होम क्वॉरंटीन करवाया जावेगा। इन सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप/सार्थक ऐप डाउनलोड कर उपयोग करना अनिवार्य होगा।कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने उक्त निर्देशो की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।


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