शहडोल /कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री सतेन्द्र कुमार शुक्ल द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना वायरस संक्रमण के मददेनजर लाॅकडाउन-3 की अवधि में जिले के व्यापारी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें जिला आपदा प्रबंधन समिति में लिये गए निर्णयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री मिलिंद नागदेवे, संयुक्त कलेक्टर श्री के0के0 पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर श्री धर्मेन्द्र मिश्रा, जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री कमलेश टाण्डेकर, जिला वाणिज्यकर अधिकारी सुश्री सुमनलता मरावी, नगरपालिका अधिकारी श्री अजय श्रीवास्तव सहित व्यापारी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।बैठक में बताया गया कि जिन प्रतिष्ठानों को प्रारंभ करने हेतु छूट दी गई है उनके संचालको की यह जवाबदारी होगी कि वे अपने प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई के साथ कराना सुनिश्चित करें तथा कालाबाजारी को रोकने हेतु निर्धारित दरों पर ही ग्राहकों को सामग्री उपलब्ध कराएं अन्यथा की स्थिति में दुकान सील कर दी जाएगी तथा नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह सीरीज में कई दुकाने होने पर एवं माल, काम्लेक्स शाॅपिग की दुकाने खोलने के लिए अनुमति नही रहेगी। बैठक में बताया गया कि जिला मुख्यालय के 39 वार्ड़ाें 562 डोर-टू-डोर विक्रेयताओं को अनुमति दी गई है अनावश्यक रूप से सब्जी एवं किराना की दरें बढाकर ब्रिकी करते पाए जाने अथवा शिकायते प्राप्त होने पर जब्ती की कार्यवाही जाएगी। सब्जी आढ़त की दुकान में फुटकर सामान, फुटकर सब्जी नही बेची जा सकेगी तथा रेडीमेट व कपडों की दुकानों को भी छूट नही दी गई है।बैठक में पुलिस अधीक्षक शुक्ल ने बताया कि सिलसिलेवार लाॅकडाउन में साहूलियत देने से प्रशासन का कार्य बढ़ता जा रहा है जिससे सभी व्यवपारियों को भी नियमों का पालन करने एवं कराने में सहयोग करना होगा। पुलिस प्रशासन का कार्य नियमांे पालन कराना है तथा उनके उल्लघंन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सब्जी की आढ़त की दुकानों में भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ बनाने का कार्य आढ़त व्यवसयियों का होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 2 मीटर या 6 फीट की दूरी के नियम का पालन करना होगा। इसी प्रकार हर व्यक्ति को घर से निकले पर मुॅह में मास्क लगाना आवश्यक होगा नियमों का उल्लघंन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाहियों से गुजरना होगा। उन्होने कहा कि जो संस्थान निर्धारित नियमों का पालन करने एवं कराने में सक्षम न हो वे अपने आगामी दिनों तक न खोले । उन्होने कहा कि 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चे 65 वर्ष से अधिक बुढ़े तथा गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न निकले व्यापारी प्रतिष्ठानों में छोटे बच्चे व बुढों को न बैठाएं सभी व्यापारी संकट के इस घडी में संयम, धैर्य एवं नियमांे का पालन करे तथा अपने ग्राहकों को ही पालन कराने हेतु बाध्य करे। किराना व्यापारी यह प्रयास करे की एक ही बार में अधिकाधिक सामग्री ग्राहको लेने हेतु समझाइस दे तथा अधिक सामग्री वाले ग्राहकों से सूची लेकर उनकी साम्रगी तैयार कर डोर-टू-डोर सेवा अथवा बाद मेें उपलब्ध कराने का प्रयास करें। बैठक में अन्य विभिन्न निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई तथा कोरोना वायरस संक्रमण से बचने हेतु निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई की आगामी 17 मई 2020 सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सम्पूर्ण जिलें में कफ्ूर्य जारी रहेगा । इस अवधि में घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है कफ्ूर्य का उल्लघंन पाए जाने पर सख्त कार्यवाही से गुजरना होगा।
लाॅकडाउन-3 के संबंध में व्यापारी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में निर्णय , रेडीमेट एवं कपड़ों की दुकानें नही खोली जाएगी - कलेक्टर