वाहन चोरी कर बनाया एम्बुलेंस, किया संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में अटैच

9 माह पूर्व चोरी हुई वाहन का पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार




कोतमा,अनूपपुर । कोतमा थाना क्षेत्र से २४ मार्च की रात चोरी हुई चार पहिया वाहन के मामले में कोतमा पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियो सहित वाहन को जब्त कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए उप निरीक्षक उपेन्द्र त्रिपाठी ने बताया की अमरीश सोनी निवासी वार्ड क्रमांक ३ आजाद चौक ने २४ मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी की २३ मार्च को उसकी चार पहिया वाहन क्रमांक एमपी २२ सीए १८२५ को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया, जहां शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा ३७९ के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना को विवेचना में लिया गया। जहां पतासाजी के दौरान वाहन चोरी के मामले में ब्यौहारी जेल में बंद आरोपी इफ्तेखार खान पिता रजा मोहम्मद उम्र 43 वर्ष निवासी गोपालपुर थाना कंधई जिला प्रतापगढ़ उत्तरप्रदेश एवं जयशंकर दुबे उर्फ जटाशंकर दुबे पिता स्व. गंगा प्रसाद दुबे उम्र 46 वर्ष निवासी नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 13 रीवा को कोतमा पुलिस ने २३ दिसम्बर को न्यायालय से पुलिस रिमांड पर लिया गया। जहां पूछताछ के दौरान दोनो आरोपियों ने कोतमा से उक्त चार पहिया वाहन चोरी करना स्वीकार करते हुए बताया की चोरी की गई को उन्होने जोयफ उर्फ रिंकू खान पिता मुबारक खान निवासी बिछिया वार्ड क्रमांक ३९ रीवा को बेचना बताया। जिसके बाद मामले में पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के निर्देशन एवं एसडीओपी एस.एन. प्रसाद के मार्गदर्शन में कोतमा थाना प्रभारी आर.के. वैश ने पुलिस टीम गठित की गई, जहां टीम ने २४ दिसम्बर को जोयफ उर्फ रिंकू खान को पकडते हुए उससे चोरी गई वाहन के संबंध में पूछताछ की गई। जहां जोयफ उर्फ रिंकू खान ने बताया की उसकी तवेरा वाहन क्रमांक एमपी १७ डीए ०८१२ जो की आग में पूरी तरह से जल गई थी, जिस पर उसे चोरी की गई वाहन क्रमांक एमपी २२ सीए १८२५ को खरीद कर वाहन के चेचिस नंबर व नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड करते हुए उसे अपन आग में जल हुए वाहन के चेचिस नंबर एवं वाहन नंबर से परिवर्तित कर दिया। जिसे उसने एम्बुलेंस बनाते हुए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवा में लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने चोरी के वाहन को जब्त करते हुए आरोपी को पकडक़र कोतमा थाना लाते हुए तीनो आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। उपनिरीक्षक उपेन्द्र त्रिपाठी ने बताया की आरोपी इफ्तेखार खान एवं जयशंकर दुबे के खिलाफ विभिन्न थानो में दर्जन से अधिक मामले पंजीबद्ध है। वहीं आरोपी जियफ उर्फ रिंकू खान के खिलाफ देवलोंद में एटीएम काटने के मामले में न्यायालय ने उसे ५ वर्ष की सजा एवं ८० हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है, जहां जोयफ उर्फ रिंकू खान जमानत पर है। वहीं इस पूरी कार्यवाही में उपनिरीक्षक उपेन्द्र त्रिपाठी, सहायक उपनिरीक्षक अरविंद दुबे, प्रधान आरक्षक दादूलाल सिंह, आरक्षक सपन सिंह एवं चक्रधर तिवारी शामिल रहे।


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