उन्नाव रेप केस/बीजेपी से निकाले गए कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद, 25 लाख जुर्माना, जाएगी विधायकी



भारतीय जनाता पार्टी  के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भारतीय जनाता पार्टी  के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सेंगर पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी माना और सजा का ऐलान करते हुए सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 10 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे और 15 लाख रुपये अभियोजन को मिलेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया।कोर्ट ने सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की थी। बता दें कि 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। जबकि 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी।कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने के लिए उसके घर के करीब रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी एक महिला के साथ 4 जून 2017 को नौकरी मांगने के लिए पहुंची थी। जो महिला किशोरी को लेकर वहां गई थी उसका नाम शशि सिंह था। सेंगर ने 2017 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था। अदालत ने नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।


28 जुलाई को हुआ था पीड़िता का ऐक्सिडेंट  पीड़ित युवती को कथित तौर पर मारने की भी कोशिश की गई। उनकी कार को 28 जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटना में युवती की 2 रिश्तेदार मारी गईं और उनके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तर प्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया था। सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया था कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए।


 


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