पुलिस ने पवन अरोरा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है

टिमरनी|  ग्वालियर निवासी पवन अरोरा के खिलाफ अनिमेश पिता अनिल किरार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मंगलवार रात धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मामला एक बस के सौदे का है।
                  शहर के वार्ड 3 निवासी अनिमेश ने अपनी बस क्रमांक एमपी 47 पी 0247 आरोपी पवन को 1 जून 2018 को 38.50 लाख रुपए में बेची थी। आरोपी पवन ने 1 जून 2018 फरियादी को 5 लाख रुपए नकद दिए। फिर 20 जून 18 को 5 लाख रुपए आरटीजीएस करने की बात कही। शेष 23.50 लाख रुपए बैंक ब्याज सहित 2 साल तक प्रतिमाह 1.6 लाख 818 रुपए किस्त के रूप में देने का सौदा तय हुआ था। यह भी निर्णय हुआ कि लगातार 2 किस्त बकाया रहने पर विक्रेता को बस वापस ले जाने का अधिकार रहेगा और सौदा निरस्त माना जाएगा। आरोपी अरोरा ने समय सीमा में बस की राशि व किस्त जमा नहीं की। पुलिस ने आरोपी पर धारा 406, 420 के तहत अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। टीआई साहू ने बताया कि आरोपी ने बस पर कलर कर कई पुर्जे बदल दिए थे। मंगलवार रात को इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र के यार्ड में खड़ी बस जब्त कर टिमरनी लाए हैं। आरोपी फरार है।