अनूपपुर। मारपीट करने वाले आरोपी को आरती रतौनिया की न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सूर्यबली पाव पिता गोविंद पाव 27 वर्ष वार्ड क्रमांक 8 अनूपपुर थाना कोतवाली को धारा 323 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी विशाल खरे ने पैरवी की। मंगलवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि 25 अप्रैल 2017 को फरियादी कुसुमबाई कोतवाली अनूपपुर में इस आशय की शिकायत दर्ज कराई कि अभियुक्त सूर्यवली पाव शराब पीकर उसके घर के सामने अपशब्दो का प्रयोग किया मना करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषित पाते हुए दंड से दंडित करने की सजा सुनाई।
मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड की सजा