कलेक्टर ने तहसीलदार कोतमा पंकज पर लगे 2500 अर्थदंड शीघ्र जमा करने के निर्देश
अनूपपुर, नवभारत। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर तहसीलदार कोतमा पंकज नयन तिवारी को अर्थदंड 2500 रूपए को शीघ्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति 3 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) अनूपपुर में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
कोतमा तहसीलदार पंकज पर लगे 2500 अर्थदंड ,शीघ्र जमा करने के निर्देश