जबलपुर । पन्ना जिले की पवई सीट से पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को हुई सजा पर आज सुनवाई करते हए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बीते बुधवार को डेढ़ घण्टे तक चली सुनवाई के बाद सजा पर स्टे दिए जाने के मुद्दे पर जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को सुनाए अंतरिम आदेश में अदालत ने प्रह्लाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी। गौरतलब है कि तहसीलदार से मारपीट और बलवे के आरोप में राजधानी की विशेष अदालत ने विगत 31 अक्टूबर को भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को दो साल की सजा सुनाई थी।
प्रहलाद लोधी को रहत ,हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक