पटवारी को मिली 4 साल की जेल। मांग की थी तीन हजार की रिश्वत


सतना। । स्पेशल कोर्ट जज रवीन्द्र प्रताप सिंह ने राजस्व नक्शा तरमीम करने के लिए 3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पटवारी को पीसी एक्ट के तहत 4 साल के कारावास की सजा सुनी ऒर  6 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। लोकायुक्त की ओर से एडीपीओ बीएम शर्मा ने पक्ष रखा। अभियोजन प्रवक्ता एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2016 में आरोपी खम्हरिया तिवारी में पटवारी के पद में पदस्थ था। इसी  दौरान खम्हरिया निवासी विष्णुकांत तिवारी ने पटवारी को अपनी जमीन का नक्शा तरमीम करने का आवेदन किया। आरोपी ने नक्शा तरमीम करने के लिए 3 हजार  की रिश्वत मांगी। फरियादी ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में 23 मई 2016 को दर्ज कराया। लोकायुक्त पुलिस रीवा ने 26 मई 2016 को पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र विशेष कोर्ट में पेश किया। अदालत ने रिश्वत मांगने और लेने का अपराध साबित होने परये सजा सुनाई