सहायक अभियंता निलंबित


शहडोल।  शहडोल के मोहनराम मंदिर तालाब सौदर्यकरण एवं मंदिर परिसर में कराए गए निर्माण कार्य में कलेक्टर शहडोल के  द्वारा जन भागीदारी योजना एवं जिला खनिज प्रतिष्ठान योजना में दी गई प्रशासकीय स्वीकृत का उल्लंघन करते हुए शासन के नियम निर्देशों की अवहेलना कर निकाय निधि से मोहन राम मंदिर ट्रस्ट शहडोल की निजी भूमि पर गठित स्वतंत्र एंजेन्सी ,अनुमति लिए बिना रुपये 02 करोड़ 91 लाख 54 हजार 248 रूपये की गंभीर वित्ततीय अनीयमितता कूटरचना करते हुए निकाय एवं शासन की राशि का दुरूपयोग मामले में कमिश्नर शहडोल आर बी प्रजापति ने  सहायक यंत्री नगर पालिका परिषद शहडोल बृजेन्द्र कुमार वर्मा को मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक128-एफ-4-129-2014-18-1 भोपाल दिनॉक 13 मार्च 2015 की अनुसूची-1 के अनुक्रमांक-6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सिविल आचरण सहित अंतर्गत निलंबित कर दिया है,संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग शहडोल के प्रस्ताव पर तथा जॉच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्यवाही की गई है