मोटर व्हीकल बिल राज्यसभा से पास, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब भरना पड़ेगा 10 गुना जुर्माना


सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने मोटर व्हीकल बिल 2019 संशोधन किए थे. ये बिल कल राज्यसभा में पास हो गया है.  अब आपको किस ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर कितने देना होगा चार्ज दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने मोटर व्हीकल बिल 2019 संशोधन किए थे. ये बिल कल राज्यसभा में पास हो गया है. राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया. यह  विधेयक को 23 जुलाई को लोकसभा में पारित किया गया था. इनमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाना, रेड लाइट पार करना, ओवर टेकिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना और सड़क की खराब हालत प्रमुख रूप से शामिल हैं. यही बिल अप्रैल 2017 में भी लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा से इसे हरी झंडी नहीं मिल सकी थी. जिसके चलते ही एक बार फिर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ये बिल पेश करना पड़ा है. जानिए आज से आपको किस ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर कितने देना होगा चार्ज. नए कानून में नाबालिग वाहन चलाता पाया गया ताे वाहन मालिक काे दोषी माना जाएगा. वाहन मालिक को 25 हजार रुपए का जुर्माना और तीन साल की सजा होगी और नाबालिग को  25 साल की उम्र होने तक लाइसेंस नहीं मिलेगा. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय एक्ट 2000 के तहत मुकदमा चलेगा. बिल में 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे काे भी अब हेलमेट लगाना हाेगा. नए बिल में ड्राइविंग की बाकी गलतियों में जुर्माना पहले के मुकाबले 5 से 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है. दुपहिया वाहनों में ओवरलोडिंग करने पर अब 100 रुपए की जगह 3 हजार रुपए फाइन देना हाेगा.
ड्रंक ड्राइविंगमें अभी दो हजार और नए एक्ट में दस हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है.जेल की सज़ा का भी प्रावधान. हिट एंड रन केस में यदि पीड़ित घायल है तो आरोपी वाहन चालक पर 12500 और पीड़ित की मौत होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना होता है.नए एक्ट में क्रमशः यह राशि पचास हजार और दो लाख रुपये रखी गई है. साल 2018 में हिट एंड रन के करीब 55 हजार मामले सामने आए थे, जिनमें 22 हजार से अधिक लोगों की जान चली गई है.
सीट बेल्ट: अभी सौ रुपये, नए एक्ट में एक हजार.हेलमेट: अभी सौ रुपये और नए एक्ट में एक हजार.रेसिंग करने पर: अभी पांच सौ रुपये और नए एक्ट में पांच हजार. बिना इंश्योरेंश: मौजूदा एक्ट में एक हजार रुपये नए एक्ट में दो हजार. ओवर स्पीड: अभी चार सौ रुपये और नए एक्ट में दो से चार हजार रुपये प्रस्तावित किया गया है. खतरनाक ड्राइविंग: अभी एक हजार और नए एक्ट में पांच हजार रुपये.  बिना डीएल: अभी पांच सौ रुपये और नए एक्ट में पांच हजार.  अयोग्य ठहराने के बाद भी ड्राइविंग करते पकड़े गए तो दस हजार रुपये का चालान होगा, जबकि अभी यह राशि पांच सौ रुपये है. वाहन की गलत बनावट: अभी ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि वाहन की गलत बनावट के चलते हादसा हो जाए और संबंधित कंपनी पर जुर्माना हो.नए एक्ट में यह प्रावधान शामिल है.यदि सुरक्षा के मापदंड पूरे नहीं होते हैं तो डीलर पर एक लाख और निर्मान  पर सौ करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.


Comments
Popular posts
बरगवां अमलाई नगर परिषद् के वार्ड एक में रामजानकी मंदिर निर्माण की मांग, 14 पार्षदों की सहमति के साथ रहवासियों ने सौंपा ज्ञापन
Image
भगवा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय भोपाल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस
Image
अभिषेक द्विवेदी कोतमा,बद्रीनाथ तिवारी जैतहरी और दिगंबर शर्मा अनूपपुर ब्लॉक के राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त
Image
शहडोल में करोड़ों का निवेश, रोजगार का संदेश या सिर्फ एक दिखावा? _चैतन्य मिश्रा
Image
राजधानी भोपाल में सिख संगत ने मनाया प्रकाश पर्व, निकाला विशाल नगर कीर्तन
Image