500 रुपए की रिश्वत के बदले मिली चार साल की जेल


इंदौर ,लोकायुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष जज यतींद्र कुमार गुरु की कोर्ट ने आरोपी महिला सफाईकर्मी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में लोकायुक्त की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जीपी घाटिया के अनुसार करीब 4 साल पहले सुनील नामक एक व्यक्ति ने लोकायुक्त को महिला सफाईकर्मी के बारे में शिकायत की थी। फरियादी से सफाईकर्मी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय स्वास्थ्य कार्ड बनाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। संगीता उस वक्त बिलावली जोन पर पदस्थ थी और रिश्वत देने पर ही कार्ड बनाने की बात कही थी। लोकायुक्त में शिकायत लेकर पहुंचे सुनील ने बताया था कि सफाईकर्मी ने कुल 3 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे हैं। 2 हजार रुपए फरियादी से ले लिए थे। कार्ड देने से पहले उससे एक हजार रुपए और मांग रही थी। फरियादी ने भाव-ताव किया तो सफाईकर्मी 500 रुपए लेने को राजी हो गई। उसने रिश्वत की आखिरी किश्त लेकर राऊ में अपने नंदविहार कॉलोनी स्थित घर पर बुलाया था। मौके से ही लोकायुक्त की टीम ने 26 फरवरी 2015 को उसे 500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।


चार वर्ष पहले 500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाई नगर निगम की महिला सफाईकर्मी को अब चार साल जेल में गुजारने होंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए अदालत ने शनिवार को सजा का ऐलान कर दिया। संगीता उर्फ इच्छा सौदे नामक महिला सफाईकर्मी वार्ड 57 के बिलावली जोन पर पदस्थ थी। लोकायुक्त की टीम ने उसे रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था।


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